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UP Shadi Anudan Yojana 2021 Apply Online
Shadi Anudan Yojana,शादी अनुदान योजन UP ,शादी अनुदान फॉर्म PDF OBC, शादी अनुदान की राशि ,शादी अनुदान राशि 2019, शादी अनुदान फॉर्म डाउनलोड पीडीएफ, मुख्यमंत्री कन्या विवाह अनुदान योजन! सरकार के द्वारा बेटियों को शादी करने हेतु विवाह अनुदान योजना की शुरुआत कर गयी है इस योजना में आप की बिटिया की शादी पर सरकार आपको रु 51000 से रु 55000 रूपये तक की आर्थिक सहायता दे रही है ! इस योजना के तहत राज्य के केवल अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक ,सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को ही शामिल किया गया है ! चलिए जानते है कि शादी अनुदान योजना क्या है ? और शादी अनुदान अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते है !
शादी अनुदान योजना 2021
‘‘शादी अनुदान योजना ” यह योजना राज्य सरकार के द्वारा चलयी गयी है तो हर राज्य में इस योजना का अलग अलग नाम है ! तो आप अपने राज्य के हिसाब से जानकारी ले सकते है हम आपको उत्तर प्रदेश में चलाए जाने वाली शादी अनुदान योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने जा रहे है !इस योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया है और इसके अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सरकार रु 51000 देंगी !इस योजना के तहत एक परिवार से अधिकतम 2 लडकियों हेतु अनुदान अनुमान्य होगा!
शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के कुछ नियम और शर्ते
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर्ता उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए! आप अपने राज्य के हिसाब से देख सकते है !
- इस योजना का लाभ उन लाभार्थी के लिए है जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए रु46800 और शहरी क्षेत्र के लिए रु 56400से अधिक नहीं होनी चाहिए !
- शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन कर्ता गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति होना चाहिए !
- इस योजना का लाभ किसी भी जाति के लोग ले सकते है !
शादी अनुदान योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज !
- आवेदन कर्ता का आधार कार्ड होना अनिवार्य है!
- और आवेदन कर्ता का आय प्रमाण पत्र !
- आवेदन कर्ता के पास पासपोर्ट साइज़ फोटो होना चाहिए !
- जिसकी शादी हो रही है उसका आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए !
- आवेदन कर्ता के पास शादी प्रमाण पत्र होना चाहिए !
- आवेदन कर्ता के पास बैंक खाता नंबर होना अनिवार्य है !
- यदि आवेदक की Catagory OBC/SC/ST है तो आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है और अन्य Catagory के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है !
UP SHADI ANUDAN YOJANA HIGHLIGHTS
योजना का नाम | शादी अनुदान योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश की सभी शादी योग्य पात्र लड़की |
उद्देश्य | जरूरतमंद को शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना |
लांच | उत्तर प्रदेश सरकार |
ऑफिसियल वेबसाइट | Shadianudan.upsdc.gov.in |
शादी अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- शादी अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ! अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करे !
- वेबसाइट पर जाने के लिए नया पंजीकरण पर आपको क्लिक करना होगा ! साथ ही आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप कि जाति के लिए आवेदन करना चाहते है ! सुचित जाति ,अनुसूचित जाति ,सामान्य ,पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक कि जो भी श्रेणी है वह आपको चुनना होगा !
- जब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल कर आ जाएगा जिसमे आपको अपनी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक और सही भरनी है !फॉर्म कुछ इस प्रकार का होता है जैसा नीचे दिखाया गया है !
- जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म को सही से भर लेते है फॉर्म जमा करने के बाद जमा करे पर क्लिक करना होगा !जिसके बाद आपका फॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुँच जाएगा !
- जैसे ही फॉर्म को सबमिट करे पर क्लिक करते है साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्म के प्रति कॉपी को आपको प्रिंट कर रख लेना है ,और इस प्रिंट किए गए प्रति कॉपी को आपको सम्बंधित जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर जमा कर इसकी रसीद प्राप्त कर लेनी है ,ऑफलाइन फॉर्म जिला कल्याण विभाग में जमा करना अनिवार्य है !
सरकार शादी हेतु कितनी अनुदान राशि देती है और किस प्रकार से दी जाती है
शादी अनुदान हेतु सरकार आपको 51 हजार रूपये की धनराशि सामान जाति में शादी करने के लिए देती है और अंतरजातीय शादी के लिए 55000 रूपये की धनराशि देती है ,इसी प्रकार से यदि 11 जोड़ो का सामूहिक शादी होता है तो इस स्थिति में रु 5000 प्रति जोरे के हिसाब से दी जाती है ! यह पैसा सरकार सीधे आवेदक के खाते में भेजती है !
यह भी देंखे: https://https://cscdigitalseva.org/kanya-vivah-anudan
शादी अनुदान योजना हेतु कुछ आवश्यक जानकारियां
- शादी अनुदान हेतु आवेदन शादी के दिनांक से 90 दिन पहले स्वीकार की जाएगी ,या शादी के 90 दिन बाद तक स्वीकार किया जाएगा !
- इस शादी अनुदान हेतु एक परिवार अपनी दो बेटियों के लिए ही आवेदन कर सकता है !
- शादी अनुदान हेतु लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए !
- इस योजना में वृद्इधावस्था , विकलांग ,विधवा लाभार्थी आय प्रमाण पत्र दर्ज करना आवश्यक नहीं है इस योजना में आवेदन के लिए लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर सकते है !
me ankit maurya mere gav me bhut se aise parivar hai jo gari hai me unke liye kuchh karna chahta hu