UP Pension Income Certificate Limit
UP Pension Income Certificate Limit: अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है! और आप वृद्धा-विधवा-दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते है! तो आपको पेंशन आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होता है! लेकिन बहुत से लोगों को यह जानकारी नही है! कि आय प्रमाण पत्र कितने रूपये का बना होना चाहिए! यानी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए योजना का लाभ लेने के लिए! बहुत से लाभार्थी पात्रता से अधिक आय का प्रमाण पत्र लगा देते है! जिससे उनकी पेंशन रिजेक्ट कर दी जाती है! आप सभी को बता दें! कि अब Pension Form Online सिर्फ एक बार ही कर कर सकते है! इसलिए सही से आपको जाँच करके Form को भरवाना चाहिए! आज के इस आर्टिकल में हम आप सभी को बताने वाले है! कि पेंशन का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र में कितनी वार्षिक आय होनी चाहिए!
वृद्धा-विधवा-दिव्यांग पेंशन क्या है
जैसा कि आप सभी को बता दें! कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है! इस योजना के तहत राज्य के वृद्ध नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है! उन सभी के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना और विधवा महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग नागरिकों के लिए दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है! इसमें पात्र लाभार्थियों को ₹1000 प्रति माह जिनको तीन माह में एक किस्त ₹3000 की लाभार्थियों के सीधे बैंक खाते में भेजे जाते है!
UP Old Age Pension Income Certificate Limit
अगर आप अप वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करते है! तो आपकी वार्षिक आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080 और शहरी क्षेत्र के लिए 56460 तक होना चाहिए! इससे अधिक अगर आपका आय प्रमाण पत्र है! तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है! आपको बता दें! अगर यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी वार्षिक आय ₹2 लाख होनी चाहिए इससे अधिक होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है!
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