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UP Panchayat Chunav 2021 की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू
UP Panchayat Chunav 2021 की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू: दोस्तों उत्तर प्रदेश चुनाव में 15, 19, 26, और 29 अप्रैल को चार चरणों में वोट डालें जाएंगे! जिसके नतीजे मई को आएंगे! इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है!राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है! निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनायी गयी एक नियमावली है! जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है! चुनाव आयोग इलेक्शन से पहले लागू होने की घोषणा करता है! और चुनाव के बाद यह समाप्त हो जाता है!
15 से 29 अप्रैल के बीच होने है पंचायत चुनाव
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जिलेवार चार चरणों में 15 से 29 अप्रैल के बीच होने हैं! जिसमें लाखों सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव कराने के लिए लगनी है! उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी कर कहा है! कि यदि कोई विवाहित जोड़ा! जो सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं! और अपने बच्चों की देखभाल के लिए उनमें से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से राहत चाहिए तो वे आवेदन कर सकते हैं! यदि दोनों को चुनाव ड्यूटी सौंपी गई है! तो उनके आवेदन पर ध्यान दिया जाएगा! राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक पत्र सभी जिला अधिकारियों को जारी किया है!
यूपी पंचायत चुनाव किस जिलें में कब होंगे देखें
यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में 18 जिले, दूसरे चरण में 20 जिले, तीसरे चरण में 20 जिलें और चौथे चरण में 17 जिलें शामिल होंगे! पहले चरण के लिए उम्मीदवारों का नामांकन 3 और 4 अप्रैल को होगा! दूसरे चरण का नामांकन 7 और 8 अप्रैल को होगा! तीसरे चरण का नामांकन 13 और 15 अप्रैल को जबकि चौथे और आखिरी चरण का नामांकन 17 और 18 अप्रैल को होगा!
यह भी देखें: https://https://cscdigitalseva.org/up-panchayat-election
आचार संहिता की 10 बड़ी बातें
- बोलकर, लिखकर या किसी प्रतीक की माध्यम से ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे! जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, सामाजिक वर्ग, राजनितिक दल की भावना आहात हो या फिर उससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो!
- चुनाव के प्रचार के लिए लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे! इसका प्रयोग रात में 10 बजें से लेकर सुबह के 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा!
- और इसके साथ ही सभा, रैली, जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे! धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित लाठी-डंडे, ईट-पत्थर लेकर नहीं चलेंगे! साथ ही यातायात में बाधा भी उत्पन्न नहीं करेंगे!
- प्रत्याशी चुनाव में निधारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे!
- मतदान से सम्बंधित अधिकारियों के कार्य में बाधा नहीं डालेंगे!
- मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने या वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध कराएंगे! वोटिंग के लिए परिजन को ले जाने के लिए निजी गाड़ी को मतदान केंद्र के 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे!
- निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी, मतदान कार्मिक, प्रत्याशी, मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा!
- और कोई भी व्यक्ति जो सम्बंधित जिले का निवासी नहीं है! तो मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पहले ही जिला छोड़ देगा!
- चुनाव के दौरान क्षेत्र में कोई नवीन निर्माण कार्य या किसी परियोजना के शिलान्यास या फिर उद्घाटन कार्यक्रम का शिलान्यास नहीं किया जाएगा!
- भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्री किसी मतदान केंद्र पर मतदाता केंद्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे! सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरों को चुनाव कार्य से नहीं जोड़ेंगे!