Shramik Panjikaran Kaise Karen देखें संपूर्ण जानकारी

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Shramik Panjikaran Kaise Karen

Shramik Panjikaran Kaise Karen: दोस्तों सरकार यह प्रयास कर रही है! कि जो भी योजनाएं श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गयी है! उस योजना का लाभ सभी श्रमिकों को मिले! इसलिए यूपी सरकार ने श्रमिक पंजीकरण शुरू कर दिया है! आज के इस पोस्ट में हम आपको बतायेंगे! कि श्रमिक पंजीकरण क्या है! श्रमिक पंजीकरण कैसे करें!

Shramik Panjikaran क्या है देखें संपूर्ण जानकारी

Useful Devices for CSC Center

Shramik Panjikaran क्या है

UP सरकार द्वारा श्रमिक पंजीकरण योजना की शुरुआत की गयी! इसमें उत्तर प्रदेश के सभी मजदूर वर्ग को पंजीकृत किया जाता है! इन सभी पंजीकृत मजदूरों को सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ मिलेगा! श्रमिक पंजीकरण के अंतर्गत सभी श्रमिक आवेदन कर सकते है! यह सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता मजदूरों के बैंक अकाउंट में पहुंचाई जाएगी! मौजूदा समय में UP में सरकार द्वारा रु 12000-100000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है! इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी श्रमिकों को अपना आवेदन ऑफिसियल वेबसाइट पर करवाना होता है!

UP श्रम विभाग पंजीकरण 2021

सभी उत्तर प्रदेश के मजदूर वर्ग के परिवारों के लिए UP श्रमिक कार्ड बनवाया जा रहा है! इस कार्ड को बनवाने के लिए श्रमिक ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है! Online Apply करने के बाद आपका श्रमिक कार्ड बनकर आ जाएगा! आप आवेदन स्वयं भी कर सकते है! जन सेवा केंद्र CSC के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है!

कौन-कौन श्रमिक पंजीकरण करवा सकते है

  • कुआ खोदने वाले
  • कारपेंटर का कार्य करने वाले
  • बिल्डिंग का कार्य करने वाले
  • लोहार
  • प्लम्बर
  • सड़क निर्माण करने वाले
  • इलेक्ट्रिक वाले
  • पुताई करने वाले
  • हतोड़ा चलाने वाले
  • ईट भट्ठों पर ईट का निर्माण करने वाले
  • सीमेंट, पत्थर ढोने का काम करने वाले
  • चुना बनाने का काम करने वाले
  • निर्माण स्थल पर चौकीदार करने वाले

Documents for Shramik Panjikaran

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बैंक का विवरण
  • मतदाता पहचान पत्र
  • भामाशाह कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • परिवार के सभी सदस्यों का पहचान पत्र

Eligibility for Shramik Panjikaran

  • आवेदक UP का स्थायी निवासी हो!
  • और आवेदक की आयु 18-60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए!
  • तथा जिन श्रमिकों में पहले 12 महीने में कम से कम 90 दिन का निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया हो!
  • Shramik Panjikaran में केवल परिवार के मुखिया के नाम पर ही श्रमिक कार्ड बनता है!

यह भी देखें: https://cscdigitalseva.org/up-labour-card-online-2021

Shramik Panjikaran कैसे करें

  • सबसे पहले आवेदक को श्रम विभाग की Official Website http://www.uplabour.gov.in/  जाना होगा!
  • अब आपके सामने उत्तर प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट की Website खुल जाएगी!
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके Home Page open होकर आ जाएगा!
  • Home Page पर आपको अधिनियम प्रबंधन प्रणाली का Link दिखाई देगा! आपको इस Link पर Click करना है!
  • अब आपके सामने Labour Act Management System वेबसाइट open हो जाएगी!
  • और आपको अपनी भाषा को सेलेक्ट करना होगा!
  • इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें और फिर Portal के उपयोग हेतु पोर्टल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी!
  • यदि आप New User हो! तो Register Now बटन पर क्लिक करना होगा!
  • फिर New Registration पर Click करना होगा! दिए गए Form में अपना विवरण भरें! फिर User Id और Password बनाए!

Shramik Panjikaran कैसे करें

  • इसके बाद User Name और Password से Login करें! अब इस Portal के अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन, नवीनीकरण, वार्षिक रिटर्न्स इत्यादि का उपयोग कर सकते है!
  • सबसे पहले Act को Select करके पंजीकरण पर Click करें!

  • Click करने के बाद Next Page पर दिए गए निर्देश पढ़ें और ” I Have Read All Instruction Carefully” पर टिक करके I Agree के Option पर Click करें!
  • अब आपको Form में पूछी गयी सभी जानकारी फिल करनी होगी! Form भरने के बाद Form को Save करें! और सुरक्षित आवेदन पर जाकर आप अपना सुरक्षित फॉर्म को देख सकते है!
  • फिर आप अपना सुरक्षित फॉर्म का चयन करके उसको संपादित कर सकते है! और जरूरी संलंगक लगा सकते है! भुगतान कर सकते है इत्यादि!
  • Upload Attachment बटन पर जाकर आप आवश्यक दस्तावेज Attachment करके Upload कर सकते है! फिर Chose File में जाकर  Upload Attachment को Select करके Open करें!
  • इसके बाद आप Payment बटन पर जाकर आवेदन संख्या डालकर भुगतान का प्रकार का चयन कर सकते है! भुगतान प्रकार के 2 प्रकार है चालान, ऑनलाइन
  • चालान पर Click करके आप चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते है! अथवा Online सेलेक्ट करके Proceed to Payment कर सकते है!
  • Online Select करने पर अब आप राजकोष की वेबसाइट पर है! यहाँ आप Pay Without Registration पर Click करके Department सेलेक्ट करें!
  • इसके बाद डिवीजन के कॉलम से सम्बंधित जनपद की ट्रेजरी को चुनें! फिर डेपोसिटोर नाम में फॉर्म का नाम डाले!
  • फिर सावधानीपूर्वक सम्बंधित अधिनियम के हेड का चयन का शुल्क अंकित करें!
  • भुगतान के बाद चालान नंबर, दिनांक, बैंक का नाम आदि भरकर Submit करें! अब आपकी Application सम्बंधित उपश्रमयुक्त के पास प्रेषित हो चुका है!
  • इस प्रकार से आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा!

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