Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojna Application Form

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MUKHYAMANTRI SHEHRI NIKAY SWAMITVA YOJNA APPLICATION FORM

MUKHYAMANTRI SHEHRI NIKAY SWAMITVA YOJNA APPLICATION FORM: इस योजना की शुरुआत हरयाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा की गयी है! इस योजना के भीतर जिन लोगों के पास उनका मकान या दूकान तो है लेकिन उस पर उनका मालिकाना हक़ नहीं है! उनको उनका मालिकाना हक़ दिलाया जायेगा! इस पोस्ट में आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी! इस योजना के भीतर जिनके पास दुकान और मकान का 31 Dec 2020 तक 20 वर्ष या फिर उस से ज्यादा का कब्ज़ा है! और वह काबिज किरायेदार, लीज धारक और लाईसेंस  फीस दे रहे हैं! या मालिकाना हक़ उन्हें कलेक्टर रेट से कम राशि का भुगतान कर के प्रदान किया जायेगा! यदि आप इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहते तो आप से मार्किट दर पर किराये की वसूली की जाएगी! 

Portal Launched Under Chief Minister Urban Body Ownership Scheme  

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के Implementation के लिए हरियाणा  सरकार के द्वारा एक पोर्टल भी  launched किया गया है! यदि आप स योजना के भीतर लाभ उठाना चाहते हैं! तो आप को इस पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा! आवेदन करते वक्त  आवेदक को Self Certified Letter के जरिये प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी प्रदान करनी होगी! इसके अलावा आपको बिजली का बिल, पानी का बिल उप किरायेदार का समझौता पत्र, किराए की रसीद, आदि जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे! 

Key Highlights 

Scheme name  MUKHYAMANTRI SHEHRI NIKAY SWAMITVA YOJNA
Beneficiary  Citizen Of Haryana 
Purpose  Conferring Ownership 
State Haryana 
Started by  Haryana Government 
Official Website  Click Here 

Payment of separate fee for different floor

अगर किसी व्यक्ति ने आवंटित भवन के तल या क्षेत्रफल से ज्यादा निर्माण किया है! इस कंडीशन में उस व्यक्ति को 1000 की Extra राशि जमा करनी होगी! इसके अलावा यदि आवेदक एलोटी या सबलोटी नहीं है! लेकिन Policy की सभी योग्यताओं को पूरा करता है! तो इस स्थिति में आवेदक को 30000  की एकमुश्त नियमित शुल्क का भुगतान करना होगा! 

Purpose of Chief Minister Urban Body Ownership Scheme

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य  हरियाणा के वह सभी नागरिक जिनके पास उनका मकान और दूकान तो है! लेकिन उस पर उनका मालिकाना हक़ नहीं है! उन नागरिकों को उनका मालिकाना हक़ दिलाना है! इस योजना से उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा! 

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Eligibility of Chief Minister Urban Body Ownership Scheme

  • लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए! 
  • आपके पास दूकान और मकान का 31 Dec 2021 तक 20 साल या बीस वर्ष  से ज्यादा  का कब्ज़ा होना चाहिए! 

Important Documents 

  • Self Certified Letter 
  • आधार कार्ड 
  • राशन कार्ड 
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र पानी का बिल 
  • बिजली का बिल 
  • किराये की रसीद 
  • रिटर्न 
  • मोबाइल नंबर 
  • फायर NOC 
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो 

Procedure to apply under Chief Minister Urban Body Ownership Scheme

haryana nikaay yojna

  • फिर आपके सामने Home Page ओपन हो कर के आएगा! 
  • होम पेज पर आपको Register Here के Option को Click करना होगा! 
  • फिर आपको आपका Email और Mobile Number डालना होगा! 
  • इसके बाद आपको जेनरेट OTP के Option पर Click करना होगा! 
  • मोबाइल में प्राप्त OTP को OTP Box में डालना होगा! 
  • इसके बाद Submit के आप्शन को क्लिक करना होगा! 
  • फिर Home Page पर जा कर Citizen लॉग इन करना होगा! 
  • लॉग इन करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा! 
  • इसके बाद आपको send otp के आप्शन पर क्लिक कर OTP बॉक्स में दर्ज करना होगा!
  • इसके बाद आपको लॉग इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा! 
  • फिर Apply Now के विकल्प पर क्लिक करना होगा! 
  • Apply Now पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल कर के आएगा! 
  • आपको इस आवेदन पत्र में पूछी  गयी सम्पूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक भरना होगा!
  • इसके बाद आपको सभी इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे! 
  • फिर Submit के विकल्प को क्लिक कर देना होगा! 

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