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Pollution Certificate
दोस्तों नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भारी भरकम रकम चुकाना होता है! ऐसे में लोगो को Registration Certificate (RC), Vehicle Insurance, Driving Licence के अलावा एक और जरूरी दस्तावेज होता है! वह दस्तावेज होता है! प्रदूषण सर्टिफिकेट! प्रदूषण सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी दस्तावेज है! गाड़ियों से जो धुआं निकलता है! वह पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है! इस तरह के प्रदूषण के लिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए! जो मानक तय किया गया है! उसके हिसाब से आपकी गाड़ी का धुआं प्रदूषण फैला रहा है! उसे Pollution Certificate ( PUC) कहते है! यह भारत में सभी प्रकार के इंजन मोटर वाली गाड़ियों के लिए अनिवार्य होता है!
Pollution Certificate कैसे बनवाएं
दोस्तों अगर आप Pollution Certificate बनवाना चाहते है! तो इसके लिए आपको वाहन जाँच केंद्र पर जाना होगा! जोकि आपके शहर में पेट्रोल पम्प या फिर उसके आस-पास में मौजूद होता है! वहां पर जाने के बाद वाहन जाँच केंद्र के कार्यालय आपके गाड़ी का Pollution चेक करते है! कि आपकी गाड़ी कितना धुआं निकाल रही है! जिस प्रकार से आपकी गाड़ी धुआं निकालती होगी! उसी के हिसाब से आपका Pollution Certificate (PUC) बनाया जाता है! प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाते समय आगे आपकी गाड़ी में प्रदूषण की मात्रा तय मानक से ज्यादा होती है! तो प्रदूषण जाँच केंद्र को रजिस्ट्रेशन नंबर में सम्बंधित अधिकारी के पास एक दिन के भीतर देना होता है! उसके बाद उस गाड़ी का दोबारा जाँच की जा सकती है! और करवाई भी हो सकती है!
क्या Pollution Certificate ऑनलाइन बनवा सकते है
प्रदूषण सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं बनाया जा सकता है! क्योंकि प्रदूषण जाँच केंद्र वाहन के जाँच के बाद ही किसी भी गाड़ी का PUC Certificate दिया जाता है!प्रदूषण जाँच करते समय गैस एनालाइजर वाहन के सीलेंसर में लगाया जाता है! जोकि कंप्यूटर से जुड़ा रहता है! गैस एनालाइजर गाड़ी से निकलने वाले प्रदूषण के आंकड़ो की जाँच करता है! और इसे कंप्यूटर को भेजता है! साथ ही कैमरा गाड़ी के नंबर प्लेट की फोटो लेता है!
प्रदूषण सर्टिफिकेट कहाँ बनवा सकते है
दोस्तों प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको प्रदूषण जांच केंद्र जाना होगा! अधिकतर प्रदूषण जाँच केंद्र पेट्रोल पंप के पास मिल जाएगा! यह केंद्र पीले रंग में रंगा होता है!साथ ही उस पर प्रदूषण जाँच केंद्र लिखा होता है!
कितने महीने तक Pollution Certificate मान्य होता है
दोस्तों BS4गाडियों के लिए यह समय सीमा एक साल की होती है! जबकि अन्य गाडियों के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट तीन महीने तक ही मान्य होता है!
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Pollution Certificate बनवाने में कितना पैसा लगता है
नया Pollution Certificate बनवाने के लिए 30 से 100 रूपये तक लगते है जो कि प्रदूषण सर्टिफिकेट पर लिखा होता है! नई गाड़ी पर साल भर तक प्रदूषण सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होता है! और अगर चालान कट जाए! तो इस मामले की पहले पुलिश उचाधिकारियों और ट्रांसपोर्ट में शिकायत करें! और अगर वहां सुनवाई न हो तो पुलिश के खिलाफ कोर्ट में जाइए! पुलिश पर कार्रवाई होगी! और चालान भी कैंसिल होगा!
Pollution Certificate कैसे डाउनलोड करें
- प्रदूषण सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप इसकी ऑफिसियल वेबसाइट https://vahan.parivahan.gov.in/puc/views/PucCertificate.xhtml पर जाएँ! वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें
- वेबसाइट पर जाने के बाद आप अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर डाले! रजिस्ट्रेशन और चेचिस नंबर आपके गाड़ी के Registration Certificate पर दिया होता है!
- रजिस्ट्रेशन और चेचिस नंबर डालने के बाद PUC Details पर क्लिक करें!
- इस प्रक्रिया के बाद आपका Online Pollution Certificate डाउनलोड हो जाएगा!
नोट: दोस्तों इस आर्टिकल में हमने आपको Pollution Certificate से जुडी लगभग सारी जानकारी दी है! अगर फिर भी आप Pollution Certificate से सम्बंधित कुछ और पूछना चाहते है! तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते है!