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नेशनल पेंशन स्कीम, National Pension Scheme (NPS) For Traders And Self Employed |
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नेशनल पेंशन स्कीम ( NPS)
भारत सरकार के द्वारा भारत के नागरिको को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली! यानी कि National Pension Scheme की शुरुआत की गई है! नेशनल पेंशन स्कीम एक सुरक्षा और विनियमित बाजार आधारित रिटर्न के जरिये, प्रभावशाली रूप से अपनी सेवा निर्मित की योजना बनाने हेतु, एक आकर्षक दीर्घकालीन बचत मार्ग से प्रारंभ होती है! राष्ट्रीय पेंशन स्कीम संचालन विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है!
व्यापारियों और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना
व्यापारियों और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एक ऐसी सरकारी योजना है! जो दुकानदार, खुदरा व्यापारियों और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई है!जिसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम रु3000 प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाता है! यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है! तो उसके जीवनसाथी ( पति या पत्नी ) 50% पेंशन प्राप्त करने के हक़दार होता है!
National Pension Scheme की विशेषता
- नेशनल पेंशन योजना के तहत लाभार्थी रु3000 प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने का हक़दार होता है!
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली देश के उन असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए श्रद्धांजली है! जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 50% योगदान देते है!
- 18 से 40 वर्ष की बीच की आयु के आवेदक को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत रु55 से रु200 तक मासिक योगदान करना होगा! योगदान वह 60 वर्ष की आयु तक करेंगे!
- जब आवेदक 60 वर्ष की आयु पर पहुँच जाता है! तो उसे राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाले पेंशन की रकम उनके पेंशन खाते में हर माह जमा कर दी जाती है!
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए पात्रता
- पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- कारोबार 1.5 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए!
- स्व-नियोजक, दुकान मालिक, खुदरा विक्रेता और अन्य व्यापारी
कौन नहीं सो सकते है शामिल राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत
- अगर आप केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत जुड़े है! जैसे NPS/ESIC/EPFO तो आप इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते है!
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना या फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत अगर आप रजिस्टर्ड है! तो आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते है!
- अगर आप एक आयकर दाता है! तो आप इसके तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते है!
राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
राष्ट्रीय पेंशन योजना की सुविधा
- निश्चित रूप से न्यूनतम रु3000मंथली पेंशन
- स्वैच्छिक और अंशदाई पेंशन योजना
- जितना भी आप निवेश करते है उतना ही निवेश केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जाता है!
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अगर पात्र लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को लाभ
- अगर एक पात्र लाभार्थी की मृत्यु योजना के दौरान हो जाती है! तो उसका जीवन साथी केवल पेंशन की रकम का 50 फीसदी पाने का हकदार होगा!
- यदि पात्र ग्राहक ने नियमित रूप से योगदान दिया है! और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से अस्थाई रूप से आगे के रकम को चुकाने में असक्षम हो जाता है!और इस पेंशन के तहत भुगतान करने में असक्षम हो जाता है! तो उसका जीवन साथी आगे के भुगतान को कर इस योजना को आगे बढ़ा सकता है!
राष्ट्रीय पेंशन स्कीम छोड़ने पर लाभ
- अगर आप इस योजना के तहत किसी भी लाभार्थी के द्वारा 10 वर्षो से पहले योजना को छोड़ा जाता है!ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा किये गये कुल राशि को बैंक की ब्याज दरो पर उन्हें लौटा दिया जाएगा!
- यदि किसी पात्र लाभार्थी के द्वारा योजना के तहत नियमित योगदान दिया गया हो और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है! तो ऐसी स्थिति में उसका जीवन साथी इस योजना को नियमित रूप से योगदान कर सकता है, संचित ब्याज के साथ उच्च ब्याज जो कि बैंक के द्वारा निर्धारित किया गया हो उसके साथ लाभ दिया जाएगा!
- यदि कोई लाभार्थी इस योजना के तहत जिस तारीख को ज्वाइन किया उससे 10 वर्ष के बाद और 60 वर्ष के पूरे होने से पहले योजना से बाहर निकलता है! तो उसे उसके द्वारा जमा की गई कुल राशि, बचत बैंक के ब्याज दर से लौटा दी जाएगी!
National Pension Scheme के तहत आयु आधार पर मासिक योगदान
व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए नेशनल पेंशन योजना के तहत सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आप निवेश करते है! उतना ही निवेश केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जाता है! उदाहरण: यदि आपकी आयु 18 वर्ष की है तो इस हिसाब से आपको रु55 प्रतिमाह निवेश करना होगा! सरकार के द्वारा भी रु55 प्रतिमाह आपके पेंशन खाते में निवेश की जाएगी यानी आपके पेंशन खाते में प्रतिमाह रु110 निवेश हुए!
व्यापारियों और संयोजक व्यक्तियों के लिए National Pension Scheme के तहत आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले योग्य लाभार्थी को अपने नजदीकी Common Service Center पर जाना होगा!
- CSC जाने के क्रम में उन्हें अपने साथ आधार कार्ड और बैंक पासबुक भी ले जानी होगी!
- उन्हें अपने पहले योगदान की रकम भी कैश के रूप में VLE को देनी होगी!
- VLE के द्वारा लाभार्थी के आधार कार्ड के अनुरूप नाम, जन्म तारीख, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड फिंगरप्रिंट के माध्यम से ऑथेंटिकेशन भी लिया जाएगा!
- VLE के द्वारा लाभार्थी का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा जिसके लिए लाभार्थी से कुछ निजी जानकारी मांगी जाएगी! जैसे मोबाइल नंबर, नामिनी की जानकारी इत्यादि!
- आवेदक को स्वयं सत्यापन पत्र भी देना होगा!
- ग्राहक की उम्र के आधार पर सिस्टम के द्वारा खुद ब खुद मासिक योगदान की रकम दिखा दी जाएगी!
- आवेदक को अपना पहला योगदान की रकम VLE को कैश के रूप में देना होगा!
- इतनी जानकारी भरने के बाद ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म CSC VLE के द्वारा आवेदक को दिया जाएगा! जिस पर आवेदक को हस्ताक्षर भी करनी होगी, हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात उस फॉर्म को CSC VLE के द्वारा अपलोड किया जाएगा!
- इतनी प्रक्रिया करते ही एक Unique Vyapari Pension Account (UPAN) जनरेट हो जाएगा!
- और CSC VLE के द्वारा व्यापारी कार्ड भी प्रिंट करके दी जाएगी!