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Mukhymantri Saur Swarojgar yojana 2021| MSSY 2021
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Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana 2021
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड के बेरोजगार लोगो को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है! मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के किसान प्रवासी मजदूर बेरोजगार युवकों को सरकार रोजगार पाने के अवसर उपलब्ध कराने वाली है! Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा की गई है! और इस योजना के तहत बेरोजगार युवा, कृषक, प्रवासी मजदूर अपने निजी भूमि या भूमि लीज पर लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकते है! और इससे कमाई कर सकते है! आज के इस पोस्ट में हम आपको Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana से सम्बंधित सारी जानकारी MSSY की पात्रता, आवेदन, प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज इत्यादि के बारे में बताने वाले है!
Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana 2021
उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना 2021 को शुरू करने के उद्देश्य राज्य के 10000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना है! Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana के तहत सरकार के द्वारा 25 किलोवाट क्षमता तक के सोलर पावर प्लांट लोगों को मुहैया कराएं जाएंगे! मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना 2021 के तहत दिए जाने वाले अनुदान इसी क्षमता की सौर ऊर्जा प्लांट पर दी जाएगी! अनुदान की इस राशि को प्राप्त कर बेरोजगार युवा अपने निजी या लीज पर दिए गए जमीन पर सौर्य पावर प्लांट की स्थापना कर सकेंगे! साथ ही इनके द्वारा उत्पन्न बिजली को बेचकर अपनी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा कर सकेंगे!
जो कोई भी व्यक्ति Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana 2021 का लाभ लेना चाहता है! उन्हें इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा! मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का संचालन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्धोग विभाग के द्वारा किया जा रहा है! साथ ही इसका कार्यपालन सं- 580/VIII- 3/01(03)- एम. एस. एम. ई/ 2020 दिनांक-09 मई 2020 के अध्याय के रूप में संचालित किया गया है!
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के उद्देश्य
- राज्य भर में ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है! यानी बंजर भूमि पर सोलर प्लांट की स्थपाना कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना तथा उस बंजर भूमि को भी आर्थिक द्रष्टिकोण से काम में लाना Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana के मुख्य उद्देश्य है!
- प्रदेश में बेरोजगारों उघमियों या उत्तराखंड के ऐसे प्रवासियों जो कोविड-19 के कारण राज्य में वापस आए है! तथा लघु एवं सीमांत कृषक को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना!
- प्रवृति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना!
- ऐसी कृषि भूमि जो बंजर हो रही है! उस पर सोलर प्लांट लगातार आय के साधन का विकास करना!
- प्रदेश में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा RPO की पूर्ति सुनिश्चित करना!
- Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana के अंतर्गत! सोलर पावर प्लांट की क्षमता के साथ साथ उक्त भूमि पर मौन पलायन तथा फल सब्जी एवं जड़ी-बूटी आदि का उत्पादन कर अतिरिक्त! आय के साधन को विकसित करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है!
Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana 2021 Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना |
शुरुआत की गई | मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार युवा, किसान प्रवासी मजदूर |
उद्देश्य | रोजगार के अवसर प्रदान करना |
राज्य | केवल उत्तराखंड |
लाभ | सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार से अनुदान |
अनुदान | कुल लागत का 70% तक |
आवेदन | ऑनलाइन के माध्यम से |
यह देंखे: https://www.csc.gov.in/
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का विवरण
- इस योजना का नाम मुख्यमंत्री स्वरोजगार/ Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana/ MSSY है!
- इस योजना को संपूर्ण राज्य भर में लागू किया जाएगा!
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर पावर प्लांट अनुमन्य किए जाएंगे!
- MSSY योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति राज्य के स्थाई निवासी अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकेंगे!
- इस योजना के तहत फिलहाल 10000 परियोजनाओं तथा आवेदनों को सोलर पावर प्लांट आवंटित किए जाएंगे! लेकिन इसे भविष्य में एमएसएमई एवं वित्त विभाग की सहमति में बदला जा सकेगा!
- मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन MSME Online Portal के माध्यम से किया जा सकेगा!
Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana हेतु पात्रता
- इस योजना के लिए आवेदन केवल उत्तराखंड के स्थाई निवासी के द्वारा ही किया जा सकता है!
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उधमसील युवक ग्रामीण बेरोजगार एवं कृषक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे आवेदन कर सकते है!
- मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना में प्रतिभाग हेतु शैक्षणिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है!
- इस योजना में एक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लांट आवंटित किया जाएगा!
उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना हेतु ऋण की व्यवस्था
- उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना हेतु 70% राशि राज्य और जिला सहकारी बैंक से 8% की ब्याज दर पर लाभार्थी रिंग के रूप में ले सकता है!
- तथा बाकी बचे 30% राशि लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन किया जाएगा!
- राज्य सरकार का कहना है! कि डेढ़ से ढाई लाख रूपये तक पूँजी वाला व्यक्ति सरकार के सहयोग से परियोजना लगा सकता है! और रोजगार प्राप्त कर सकता है!
- मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना 2021 के तहत लाभार्थी को 15 साल की अवधि हेतु ऋण दिया जाएगा!
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के सीमांत जिलों में अनुदान 30% तक दिया जाएगा! तथा प्रत्यावर्ती जिलों में यह अनुदान 25% तक और अन्य जिलों में अनुदान 15% तक दी जा सकेगी!
- इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को संयंत्र स्थापित किए जाने वाली भूमि पर जलवायु आधारित औषधीय एवं सकंद वादियों के बीच निशुल्क उपलब्ध कराएं जाएंगे!
यह भी देंखे: https://https://cscdigitalseva.org/mmvy
Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- शिक्षा का प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप के अनुसार )
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- राशन कार्ड कॉपी
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना आवेदन कैसे करें
- राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन MSME Online Portal पर कर सकते है!
- आवेदन करने के लिए लाभार्थी को रु500 जीएसटी सहित आवेदन शुल्क के रूप में देनी होगी! अभी तक यह भुगतान बैंक ड्राफ्ट के रूप में भी जमा कर सकते है! बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करने के लिए बैंक का विवरण नीचे दिया गया है! उरेडा के खाता सं0-4422000101072887, IFSC Code:PUNB0442200, ब्रांच: विधानसभा, देहरादून में जमा कराया जाना होगा!
- प्रत्येक आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु हर जनपद में नियमानुसार ”तकनीकी समिति ” गठित की जाएगी!
- तकनीकी रूप से उपयुक्त पाए गए आवेदनों को परियोजना का आवंटन जनपद स्तर पर नियमानुसार गठित समिति द्वारा किया जाएगा!
- परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने पर लाभार्थी द्वारा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ विधुत क्रय अनुबंधन हस्ताक्षरित किया जाएगा!
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना 2021 में आवेदन कैसे करें
राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी बेरोजगार युवा, किसान, प्रवासी, इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है! तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करें!
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा!
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा!
- होम पेज पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के टैब पर क्लिक करना होगा!
- अब आपको रजिस्टर की लिंक पर क्लिक करना होगा!
- इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा! जिस में पूछे गए सभी जानकारी जैसे कि मोबाइल नंबर,ईमेल, पासवर्ड आदि आपको भरना होगा!
- अब आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा!
- इसके बाद आपको वापस होम पेज पर जाना होगा!
- अब आपको क्लिक हियर टू अप्लाई के लिंक पर क्लिक करना होगा!
- इसके बाद आपके सामने लॉग इन फॉर्म खुलकर आएगा! जिसमें आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा!
- अब आपको लॉग इन के बटन पर क्लिक करना होगा!
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा!
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी!
- अब आपके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा!
- इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा!
- इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाएगी!
डिपार्टमेंट /बैंक लॉग इन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट जाना होगा!
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा!
- होम पेज पर आपको लॉग इन एप्लीकेशन के टैब पर क्लिक करना होगा!
- अब आपको डिपार्टमेंट /बैंक लॉग इन के लिंक पर क्लिक करना होगा!
- अब आपके सामने लॉग इन फॉर्म खुलकर आएगा!
- आपको लॉग इन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि ईमेल, पासवर्ड, तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा!
- इसके बाद आपको लॉग इन के बटन पर क्लिक करना होगा!
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेल्पलाइन नंबर
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSSY) के संचालन या तकनीकी समस्या में सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कुछ हेल्पलाइन नंबर बनाएं गए है! अगर आवश्यकता हो तो 1800 270 1213 पर आप कॉल कर सकते है!