MUKHYAMANTRI KISAN AND SARVHIT BIMA YOJNA APPLICATION FORM
MUKHYAMANTRI KISAN AND SARVHIT BIMA YOJNA APPLICATION FORM: इस योजना की शुरुआत UP के मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी के द्वारा शुरू की गयी है! इस योजना के भीतर कमजोर वर्ग के किसानों को योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा वित्तीय और सामजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी! इसके अलावा इस योजना की स्थिति में 2.5 लाख रूपये तक बीमा उपलब्ध कराया जायेगा! जिसकी मदद से आप हॉस्पिटल में फ्री इलाज करवा सकते हैं!
मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना
इस योजना के भीतर उतार प्रदेश सरकार ने 56 प्राइवेट हॉस्पिटल्स SN Medical College और District Hospitals को सम्मिलित किया है! इस योजना के भीतर Accident से म्रत्यु होने, स्थायी, अस्थायी विकलांगता की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 लाख रूपये तक बीमा प्रदान किया जायेगा! इसके अलावा इस योजना के भीतर बीमा केयर कार्ड भी उपलब्ध करवाया जायेगा!
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Key Highlights
Scheme Name | MUKHYAMANTRI KISAN AND SARVHIT BIMA YOJNA |
Beneficiary | Farmers and weaker sections of Uttar Pradesh |
Purpose | Provide Financial and Social Seecurity |
Started By | Mukhyamantri Yogi Aaditya Nath |
Official Website | https://balrampur.nic.in/ |
Purpose Of Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Yojna
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब वर्ग के किसानों को दुर्घटना होने पर इलाज के लिए आर्थिक मदद देना है! जैसा की आप सभी जानते हैं! हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग है! जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं! और वह अपना इलाज करवा पाने में असमर्थ हैं! उनकी इन समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है!
Important Documents
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए!
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए!
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- म्रत्यु प्रमाण पत्र
- परिवार विवरण प्रमाण पत्र
- पास बुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Farmer and Sarvhit Bima Yojna 2021 Apply
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा!
- इसके बाद आपके सामने एक Home Page ओपन हो करके आएगा!
- Home Page पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म PDF को डाउनलोड करना होगा!
- इसके बाद आपको अलग अलग स्थिति के अनुसार फॉर्म के लिए क्लेम किया जा सकता है!
- दावा प्रपत्र 1- परिवार के मुखिया की अचानक म्रत्यु
- दूसरा दावा प्रपत्र- दुर्घटना की वजह से परिवार के मुखिया के विकलांगता के मामले में
- तीसरा दावा प्रपत्र – इस फॉर्म को बिना केयर कार्ड बनाने से पहले गैर- अपात्र हॉस्पिटल्स में प्राथमिक उपचार!
- चौथा दावा प्रपत्र – परिवार के मुखिया की अचानक म्रत्यु!
- पांचवा दावा प्रपत्र- एक्सीडेंट की वजह से परिवार के मुखिया की विकलांगता!