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Gas Connection निःशुल्क कराएं पोर्ट
दोस्तों अब Mobile Number की तरह LPG Connection भी पोर्ट करा सकते है! गैस कंपनी या एजेंसी बदलने के लिए नया Gas Connection लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी! कंज्यूमर नंबर भी पुराना ही रहेगा! पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने एलपीजी पोर्टेबिलिटी सेवा कई साल पहले शुरू कर रखी है! लेकिन एजेंसी मालिक कनेक्शन कटने के डर से इस योजना के बारे में उपभोक्ताओं को नहीं बताते! इसके लिए आपको पोर्टेबिलिटी के लिए रजिस्टर करना होता है! आप यह ऑनलाइन भी सकते है!
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Port Online Gas Connection/ऑनलाइन पोर्ट करें गैस कनेक्शन
- सबसे पहले http://www.mylpg.in/index.aspx वेबसाइट पर जाएँ! वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें!
- वेबसाइट पर जाते ही आपको अपनी कंपनी यानी जिस कंपनी के आप कस्टमर है! उसे सेलेक्ट करें!
- अगर आप पहले से यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है! तो आप खुद को यहाँ रजिस्टर करें!
- यहाँ क्ल्स्टर में उपलब्ध डिस्ट्रीब्यूटर देंखे! और रिफिल डिलीवरी परफॉर्मेस के मामले में उसकी स्टार रेटिंग देंखे! यह रेटिंग 5 star- Excellent, 4 Star- Good, 3 Star- Average, 2 Star- Below Average और 1 Star- Poor के तौर पर दी गयी होती है! अब यहाँ कल्स्टर से अपनी पसंद के डिस्ट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करें!
- इसके बाद कस्टमर को रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस के लिए दी गयी सलाह का कन्फर्मेशन ईमेल पर मिलता है!
- यदि आप उसी कंपनी में रहते हुए ट्रांसफर की मांग कर रहे है! तो आपको सिर्फ नए डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ कन्फ़र्मेशन ईमेल की कॉपी के साथ विजिट करना होता है! और अप्लाई करना होता है!
ध्यान रहे, पोर्टेबिलिटी स्कीम के तहत आपसे किसी भी तरह का ट्रांसफर चार्ज या अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया जायेगा!
- कनेक्शन ट्रांसफर की ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाती है!
कंपनियों की वेबसाइट, टोल फ्री नंबर
दोस्तों बता दें! अधिक जानकारी के लिए http://petroleum.nic.in/ पर जाना होगा! इसके आलावा एचपी के उपभोक्ता www.hpgas.com, इंडियन गैस के उपभोक्ता www.indane.co.in और भारत गैस के उपभोक्ता www.ebharatgas.com पर जाना होगा! टोल फ्री नंबर 1800-2333-555 पर भी संपर्क कर इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है! बता दें! कि योजना के इस तहत दायरे में आने वाली गैस एजेंसियों के समूह निर्धारित किए है! लोगों को इस दायरे में ही एजेंसी चयन करना होगा!
Documents required for getting connection port
- आधार कार्ड
- बिजली का बिल
- टेलीफोन बिल
- वोटर आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासबुक की फोटो कॉपी
- आवासीय पंजीकरण दस्तावेज
- पासपोर्ट
- सेल्फ डिक्लेरेशन
इस तरह कर सकते है शिकायत
- अगर आपको कनेक्शन ट्रांसफर होने में किसी तरह की दिक्कत आती है! तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते है!
- आप इंडेन, एचपी व भारत गैस से जुडी किसी भी तरह की शिकायत टोलफ्री नंबर 1800-2333-555 पर भी दर्ज करवा सकते है!
- भारत सरकार ने इस नंबर पर 32 लाख तक की शिकायतों को दर्ज कराने की अनुमति दी है!
- शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद आपको SMS के माध्यम से बताया जायेगा! की शिकायत दर्ज हो चुकी है!
- शिकायतों का निस्तारण 24 घंटे से लेकर एक सप्ताह के भीतर कर दिया जायेगा! आपको इसकी सूचना भी SMS के माध्यम से भी दी जाएगी!
- आपको शिकायत के स्टेटस की जानकारी भी मिलती रहेगी!