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Apply for Death Certificate Online
Apply for Death Certificate Online: दोस्तों आज हम आप को बतायेंगे! कि आप मृत्यु प्रमाण (Death Certificate) कैसे बनवा सकते है! आप जानते ही होंगे! कि अगर घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है! तो उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज बन जाता है! जो कि उनके मरने के बाद आपके लिए बहुत उपयोगी होता है! Death Certificate में सदस्य मृत्यु की तारीख़ तथा मृत्यु का कारण लिखा होता है! मृत्यु प्रमाण पत्र Death Certificate की आवश्यकता क्यों पड़ती है! इसका मुख्य कारण है! बैंक में जमा पैसे, बीमा कंपनी के लिए तथा संपत्ति संबंधी धरोहर! किसी दूसरे के नाम करने के लिए हमे मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है! Death Certificate आप घर बैठे बनवा सकते है!
What Is Death Certificate / मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है
दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है! जिसमे मृत व्यक्ति की तारीख, मृत्यु का स्थान, मृत्यु का कारण तथा अन्य तथ्यों का विवरण होता है! आमतौर पर इस प्रमाण पत्र को मृत्यु का प्रमाण देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है! मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत व्यक्ति के परिवार वालो को जारी किया जाता है! मृत व्यक्ति को सामाजिक, न्यायिक और सरकारी बाध्यताओं से मुक्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होता है!
मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहले काफी ज्यादा सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे! क्योंकि यह केवल ऑफलाइन के माध्यम से ही बनाए जाते थे! लेकिन अब सरकार ने इसकी उपयोगिता को देखते हुए सभी नागरिकों की परेशानी को कम करते हुए इसे Online कर दिया है! अब आप घर से ही ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेज के लिए आसानी से आवेदन कर सकते है!
Who Issues Death Certificate / मृत्यु प्रमाण पत्र कौन जारी करता है
दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है! कोई भी व्यक्ति Death Certificate और Birth Certificate के लिए अपने राज्य के ऑफिसियल ई-सेवा पोर्टल पर जाकर आसानी से Online आवेदन कर सकता है! भारत में कानून के अधीन जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार, प्रत्येक मृत्यु होने के 21 दिनों के अंदर मृत्यु पंजीकरण कराना अनिवार्य है! इसके लिए सरकार द्वारा केंद्र में महापंजीयक, राज्यों में मुख्य पंजीयक, नगरों में पंजीयक परिसर तथा गाँव में जिला पंजीयक में मृत्यु का पंजीकरण करने की व्यवस्था की गई है!
Importance Of Death Certificate
- Death Certificate की मदद से मृतक के परिवार को बीमा का रकम मिल सकता है!
- मृतक के बैंक अकाउंट में जमा पैसे भी मृत्यु प्रमाण पत्र की मदद से उसके परिवार को मिल सकता है!
- डेथ सर्टिफिकेट के जरिए संपत्ति संबंधी धरोहर के विवादों का निपटान किया जा सकता है!
- मृत व्यक्ति को सामाजिक, न्यायिक और सरकारी बाधाओं से मुक्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र का होना जरूरी होता है!
- Death Certificate की मदद से मृतक का सरकारी लोन माफ करवाया जा सकता है!
- मृत्यु प्रमाण पत्र की मदद से जमीन, घर प्लाट या फ्लैट मृतक के परिवार द्वारा, परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम किया जा सकता है!
Benefits Of Death Certificate
किसी भी व्यक्ति से उसके परिवार कोप सबसे ज्यादा दुःख और तकलीफ होती है! मृत्यु प्रमाण पत्र से उस व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता है! और ना ही उसकी कमी को पूरी किया जा सकता है! लेकिन मृतक द्वारा बीमा, उसके बैंक अकाउंट में जमा राशि इत्यादि जैसे बहुत से लाभ उसके परिवार को मिल सकता है! मृतक के द्वारा किया गया सभी प्रकार के बीमा और उसके सभी बैंक अकाउंट में जमा राशि मृत्यु प्रमाण पत्र की मदद से उसके परिवार को मिल सकता है!
इसके अलावा अगर मृतक के नाम से घर, जमीन, प्लाट, कार, मोटर साइकिल इत्यादि जैसी किसी भी प्रकार की संपत्ति है! तो उसे भी मृत्यु प्रमाण पत्र की मदद से परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है! साथ ही मृतक को सामाजिक, न्यायिक और सरकारी बाधाओं से मुक्त करने के लिए भी इस प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है! इसकी मदद से अगर मृतक के नाम पर कोई सरकारी लोन (Loan) है! तो उसे भी माफ करवाया जा सकता है!
यह भी देंखे: CSC सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें!
Required Document To Prepare Death Certificate
- मृतक का आधार कार्ड या
- पहचान पत्र
- मृतक ग्राम प्रधान सत्यापन
- मृतक का फोटो
How To Make Death Certificate /मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाये
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आवेदक का मृतक के मृत्यु का पंजीकरण कराना होगा! जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार, पंजीकरण मृतक के मृत्यु से 21 दिन के अंदर कराना होता है! अगर व्यक्ति की मृत्यु घर पर होती है! तो परिवार के मुखिया द्वारा अस्पताल में होती है! जो चिकित्सा प्रभारी द्वारा, जेल में होती है! तो जेल प्रभारी के द्वारा और अगर व्यक्ति का शव लावारिस है! तो इस स्थिति में ग्राम के मुखिया या स्थानीय स्थान प्रभारी द्वारा पंजीकरण किया जा सकता है! पंजीकरण के बाद ही डेथ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया शुरू किया जाता है! Death Certificate के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन किया जा सकता है!
Offline Death Certificate कैसे बनाएं
- सबसे पहले नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत या सम्बंधित रजिस्ट्रार कार्यलय से मृत्यु पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें!
- अगर व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में होती है! तो ऐसी स्थिति में अस्पताल द्वारा स्वयं ही आपको पंजीकरण फॉर्म और एक मृत्यु रिपोर्ट बनाकर प्रदान किया जाएगा!
- पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद सभी दस्तावेज और मृत्यु से सम्बंधित अस्पताल द्वारा प्राप्त दस्तावेज के साथ, इसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत या सम्बंधित रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दीजिए!
- उसके बाद रजिस्ट्रार द्वारा मृतक के मृत्यु की सभी रिकॉर्ड जैसे-मृत्यु की तिथि, समय, मृत्यु का स्थान, इत्यादि की वेरिफिकेशन किया जाता है!
- सभी Records Verified हो जाने के बाद आवेदक को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है!
- 15 से 20 दिनों के अंदर आवेदक के पते पर मृत्यु प्रमाण पत्र भेज दिया जाता है! या आवेदक स्वयं रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है!
Death certificate online Apply Process
STEP 1. मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने राज्य के सिटिजन पोर्टल पर जाएँ! पोर्टल पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करे!
STEP 2. सिटीजन पोर्टल खुलने के बाद आपको वहां पर अपने आप को रजिस्टर करके अपना एक User Id और Password बनाना होगा! यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद आप सिजिजन पोर्टल पर लॉग इन हो सकते है!
STEP 3. सिटीजन पोर्टल में लॉग इन होने के बाद आप सर्विस के ऑप्शन का चयन करें! और मृत्यु प्रमाण पत्र पर जाएँ! और Death Certificate आवेदन पर क्लिक करके आवेदन खोलें!
STEP 4. आवेदन खुलने के बाद आवेदन में मांगी गई सभी जानकारी सही सही भरें!
STEP 5. इसके बाद आपको नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे! तो आप अपलोड सेक्शन में जाकर ऊपर दिए गए फोटो आधार कार्ड या पहचान पत्र की फोटो कॉपी और प्रधान द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र का प्रारूप अपलोड करें! अगर आप शहर में आते है! तो आप अपने नगर पालिका परिषद् या वार्ड मेम्बर का Death Certificate भी लगा सकते है! या फिर आप एमबीबीएस डॉक्टर या सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी लगा सकते है! अगर मृत्यु अस्पताल में हुई है तब !
STEP 6. सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें! और एक बार चेक करके पेमेंट के पेज पर जाएँ!
STEP 7. इसके बाद इन डाक्यूमेंट्स का पेमेंट करें! इसका चार्ज आपसे रु10 लिया जाता है! यूपी सिटीजन पोर्टल पर पेमेंट सफलतापूर्वक कम्पलीट होने के बाद आपको पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी! जिसे निकाल कर आप अपने पास रख सकते है!
STEP 8. 10 से 15 दिनों के बाद आप का Death Certificate बनकर उसे पोर्टल में इनबॉक्स में आ जाता है! जिसे प्रिंट निकाल कर आप अपने पास रख सकते है! इसमें किसी मोहर सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती है! यह डिजिटल सिग्नेचर से कम्पलीट होता है!