Ek Must Samadhan Yojana एकमुष्त समाधान योजना (OTS)

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Ek Must Samadhan Yojana

Kin Logo Milega EK Must Samadhan Yojana Ka Labh, Ek Must Samadhan Yojana,ek must samadhan yojana bijli bill: प्रदेश सरकार द्वारा माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी की मंषा अनुरूप तथा ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 षर्मा के निर्देषन में प्रदेश की! सम्मानित उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एकमुष्त समाधान योजना लागू की जा रही! यह योजना 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू की जायेगी! इस योजना का पहला चरण 08 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगी!

Ek Must Samadhan Yojana एकमुष्त समाधान योजना (OTS)

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प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विषेश ध्यान रखा गया है। इसके तहत समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0-1 (घरेलू), एल0एम0वी0-2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0-4बी (निजी संस्थान), एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राषि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है।

एकमुष्त समाधान योजना (OTS)

  • प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिये लागू की एकमुष्त समाधान योजना (OTS)
  • योजनान्तर्गत उपभोक्ताओं को 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
  • छोटे उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिषत छूट का लाभ मिलेगा
  • 30 नवम्बर तक पंजीकृत उपभोक्ताओं को मिलेगा सर्वाधिक लाभ
  • विगत में जारी आर.सी. वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा छूट का लाभ
  • ऊर्जा मंत्री की अपील- प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह योजना एक बार फिर से लायी है! सभी उपभोक्ता इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने का प्रयास करें!

EK Must Samadhan Yojana Bijli Bill 2023

योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राषि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है! योजनान्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राषि में 100 प्रतिषत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिषत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किष्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिषत की छूट मिलेगी! 01 कि0वा0 से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिषत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिषत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किष्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है। किष्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किष्तों के मामले में अधिकतम कुल 03 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। इसी प्रकार 06 किष्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 06 किष्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी!

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ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 षर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी! उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराषि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राषन की दुकान, किसी भी विभागीय कैष काउन्टर तथा वेबसाइट नचचबसण्वतह पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है!
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता कारपोरेषन की वेबसाइट नचचबसण्वतह पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राषि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है! बिल पर लिखा खाता सं0 फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराषि, मूल धनराषि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राषि आदि परिलक्षित होगीं!

ऊर्जा मंत्री ने बताया

ऊर्जा मंत्री ने बताया! कि उपभोक्ता के बिल में यदि संषोधन आवष्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिषाशी अभियन्ता एवं एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट नचचबसण्वतह के उपभोक्ता कार्नर झ सेवा अनुरोध झ बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संषोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है! उपभोक्ता स्वयं भी अपना संषोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है!

उपभोक्ता को देय निर्धारण राषि का 10 प्रतिषत पंजीकरण राषि

श्री ए0के0 षर्मा ने कहा कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राषि का! 10 प्रतिषत पंजीकरण राषि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिये जमा कराना होगा! जिसके उपरान्त षेश निर्धारण राषि (छूट के बाद) को! एकमुष्त अथवा अधिकतम 03 किष्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा! इसके लिये नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होगें! जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है! स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलें भी समाधान हेतु अर्ह होगें! जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आर0सी0 निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा!

उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ

ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 षर्मा ने विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देषित किया है! कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ देने के लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये! साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये! उपभोक्ताओं के बिलों में संषोधन के लिए अपने अपने  क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन किया जाये!
ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है! कि प्रदेष सरकार उपभोक्ताओं हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह योजना एक बार फिर से लायी है! सभी उपभोक्ता इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने का प्रयास करें!

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